कृषि यंत्रों पर किसानों को मिलेगा अनुदान: उपायुक्त जितेंद्र यादव

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फरीदाबाद, 03 नवम्बर। उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने कहा कि किसानों को कृषि यंत्रों पर सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान फसल अवशेष प्रबन्धन के लिए सीटू कोप रेजीडयु मैनेजमेंट स्कीम के तहत किसानों को 50 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि व्यक्तिगत लाभार्थी किसान के लिए व कस्टम हैयरिंग सिस्टम स्थापना पर 80 प्रतिशत या अधिकतम अनुदान राशि स्कीम के अनुरूप सरकार द्वारा जारी हिदायतों अनुसार अलग कृषि यंत्रों पर अनुदान पर दिया जा रहा है।

जिला उपायुक्त ने बताया कि कृषि यन्त्र लेने के इच्छुक किसानों को हरियाणा सरकार ने एक और मौका दिया है। कृषि विभाग के उपनिदेशक डाँ महाबीर सिंह ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाईट www.agriharyanacrm.com पर आगामी 06 नवम्बर तक आनलाईन आवेदन कर सकते है। किसान आवेदन करते समय 2.5 लाख से कम मूल्य वाले कृषि यन्त्र के 2500 रूपये, व 2.5 लाख से अधिक मूल्य वाले कृषि यन्त्र के 5000 रूपये की बुकिगं राशि आनलाईन राशि जमा करवानी होगी। किसान द्वारा आवेदित कृषि यन्त्र पर पिछले दो वर्षों के दौरान (2019-20) किसी भी स्कीम में अनुदान का लाभ न लिया हो।

उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत किसान के आवेदन के लिए जरूरी कागजात ट्रैक्टर की आरसी, पैनकार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता का विवरण, बुकिंग राशि व जमीन का विवरण तथा अनुसूचित जाति से संबंधित किसानों के लिए जाति प्रमाण पत्र लगाना अनिर्वाय है। व्यक्तिगत किसान द्वारा अधिक से अधिक तीन यन्त्रों पर आवेदन किया जा सकता है।

डाँ महाबीर ने बताया कि अनुदान का लाभ के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण करवाना अनिर्वाय है। उन्होंने आगे बताया कि कस्टम हायरिंग सैन्टर स्थापना के आवेदन के लिए जरूरी कागजात ग्राम पंचायत/ FPO/ पंजीकृत किसान समिति का पंजीकरण, पंजीकरण संख्या, पैनकार्ड, प्रधान का आधार कार्ड, ट्रैक्टर की आरसी का विवरण, बैक खाता का विवरण लगाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि जिस कस्टम हायरिंग सैन्टर द्वारा सीआरएम स्कीम में पहले अनुदान लाभ लिया है वे आवेदन का पात्र नहीं होगें। इसके अलावा सरकार की हिदायतें व अन्य शर्ते वेबसाईट www.agriharyanacrm.com पर उपलब्ध है तथा अधिक जानकारी के लिए उपनिदेशक कृषि एवं किसान कल्याण विभाग फरीदाबाद व सहायक कृषि अभियन्ता, कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।

 

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