निगमायुक्त ने बकाया करों की वसूली करने के लिए निगम के कराधान विभाग को कड़े कदम उठाने के निर्देष दिए

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Faridabad News, 22 Nov 2019 : फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त सोनल गोयल ने बकाया करों की वसूली करने के लिए निगम के कराधान विभाग को कड़े कदम उठाने के सख्त निर्देष दिए है। उन्होंने कराधान विभाग के अधिकारियों की आज दोपहर बाद अपने कार्यालय में हुई एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि एक ओर तो फरीदाबाद नगर निगम विकट आर्थिक कठिनाईयों का सामना कर रहा है, वहीं दूसरी ओर निगम का काराधान विभाग बकाया करों की वसूली के लिए गंभीर नहीं है। उन्होंने बैठक में स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि कर वसूली के कार्य में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कर वसूली न करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। आज की इस बैठक में अतिरिक्त आयुक्त विक्रम, संयुक्त आयुक्त वीरेन्द्र चैधरी, प्रषांत अटकान, गगनदीप सिंह, क्षेत्रिय एवं कराधान विभाग (मु0) रतन लाल रोहिल्ला, क्षेत्रिय एवं कराधान अधिकारी प्रेमप्रकाष, विजय सिंह, सुनीता कुमारी, सृष्टि बब्बर, विकास कन्हैया आदि उपस्थित थे।

निग्मायुक्त ने बताया कि 1 अप्रैल 2019 को संपत्तिकर के बकाया 271 करोड़ की राषि में से लगभग 31 करोड़ की राषि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक वसूल की जा चकी है। बकाया 240 करोड़ रूपये की राषि में से लगभग 39 करोड़ रूपये की राषि सरकारी विभागों व 32 करोड़ रूपये की राषि निगम क्षेत्र के गांवों में पड़ने वाली संपत्तिकर इकाईयों की ओर बकाया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के द्वारा गत 5 सितम्बर को अधिसूचित की गई ब्याज माफी योजना के अनुसार संपत्ति का पिछला सारा बकाया ब्याज माफ किया जा रहा है। इसके इलावा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019-20 का संपत्ति कर जमा करने वाले करदाताओं को 10 प्रतिषत की छूट दी जा रही है। निग्मायुक्त के अनुसार संपत्तिकर बकायेदारों को निगम के कराधान विभाग के द्वारा नोटिस भेजकर उन्हें मूल बकाया राषि व कुल ब्याज राषि के विवरण से अवगत करवा करके उनसे सरकार की ब्याज माफी योजना का लाभ उठाने का अनुरोध किया जा रहा है। ऐसी सभी बकायेदारों को यह नोटिस एक सप्ताह के अंदर-अंदर प्रेषित कर दिए जाएंगे।

निग्मायुक्त ने सभी संयुक्त आयुक्तों व क्षेत्रिय एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को कड़े आदेष दिए कि बड़े बकायेदारों से कर वसूली के लिए उनके संस्थान को सील करने की कार्यवाही तुरंत शुरू की जाए और हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत अन्य सभी आवष्यक कार्यवाही भी ऐसे बकायेदारों केे विरूद्ध अमल में लाई जाए। उन्होंने संपत्तिकर और पानी व सीवरेज चार्जिज सेवाओं को आॅनलाईन करने के चल रहे कार्य की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए सभी संयुक्त आयुक्तों को इस कार्य में अत्यधिक तेजी लाने के निर्देष दिए और एनआईटी जोन प्रथम की संपत्तिकर सेवाओं को बिना किसी आगामी देरी के आॅनलाईन करने के भी निर्देष दिए। निग्मायुक्त ने ट्रेड लाईसेंस, विकास शुल्क व पानी और सीवरेज चार्जिज वसूली को भी तेज करने के आदेष देते हुए कहा कि जहां अच्छा कार्य करने वाले कराधान विभाग के कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा वहीं काम में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध कड़ी अनुषासनिक कार्यवाही भी की जाएगी।

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