“महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” के तहत दिशा निर्देश जारी

0
387
Spread the love
Spread the love

फरीदाबाद, 06 जनवरी। जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने कहा कि जिला फरीदाबाद को सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रदेश में में कोरोना के बढ़ते केसों के चलते सरकार ने महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत मिनी लॉकडाउन की पाबंदिया जारी कर दी हैं।

जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने कहा कि जिला में कोविड के प्रकोप के चलते 03 से 12 जनवरी तक सभी राजकीय व प्राइवेट स्कूल, कोलेज, पॉलीटैक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। स्कूलों में 15 से 18 वर्ष आयु के किशोरों के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार वैक्शीनेशन कैम्प आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा ज़िला में मॉल और मार्केट शाम छ: बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। बार और रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।

जिलाधीश जितेन्द्र यादव ने जिला में यह दिशानिर्देश हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने जारी किए “महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा” आदेशानुसार जारी किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला में दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकते हैं, उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है। जिला में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन किया जाएगा। कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपये जुर्माना किया जाएगा और संस्थान यदि इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपया जुर्माना होगा।

उन्होंने आगे कहा किरात्रि 11 बजे से सुबह पाँच बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार प्रतिदिन पॉज़िटिव केसों के आधार पर ग्रुप रेड जोन में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। जिनमें सभी सिनेमाहॉल, थियेटर,मल्टीप्लैक्स बंद रखने, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडीयम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इन पाँच ज़िलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिज़नेस टू बिज़नेस एग्जिबीशन पर भी प्रतिबंध रहेगा। यही नहीं, इन ज़िलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ़ के साथ काम करने की सलाह दी गई है।

आपको बता दें कुल 11 जिलों में लागू कर दी हैं। ग्रुप ए में 6 नए जिले करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर को शामिल किया गया है। इससे पहले गुरुग्राम, फरीदाबाद,अंबाला, पंचकूला, सोनीपत में यह पाबंदियां लागू थीं। इन जिलों में कोरोना की रफ्तार बड़ी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार ने पहले 5 जिलों की तरह इन 6 जिलों को भी ग्रुप ए में शामिल करके इन पर नई पाबंदियां लगा दी हैं।

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here