अधिकारी-कर्मचारी चुनाव प्रचार से बनाकर रखें दूरी:जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह

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फरीदाबाद, 28 मार्च। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने जिला के अधिकारियों व कर्मचारियों से लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान आदर्श आचार संहिता की दृढ़ता से पालना करने की अपील की है। उन्होंने बताया कि लोकसभा आम चुनाव की घोषणा के साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उन्होंने बताया कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी लोकसभा आम चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।

नए विकास कार्य नहीं किए जा सकते शुरू :

जिला निर्वाचन अधिकारी ने विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने की तिथि के बाद कोई भी नया कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता है। जो कार्य धरातल पर पहले से शुरू हैं, वे ही जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय की ओर से विभिन्न विभागों की विकास कार्य से संबंधित रिपोर्ट पहले ही मंगवा ली गई है।

सरकारी विश्राम गृहों का नहीं कर सकते उपयोग :

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला के सभी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि विश्राम गृहों में कोई भी राजनीतिक गतिविधियां न हो। न ही उनकी पूर्व स्वीकृति के बिना विश्राम गृहों की बुकिंग की जाए। इसी प्रकार शिक्षण संस्थानों व धार्मिक स्थलों को भी चुनाव प्रचार के संबंध में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

सभी अधिकारी व कर्मचारी अब चुनाव आयोग के अधीन करेंगे कार्य :

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अब पूरी सरकारी मशीनरी भारत निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति पर है और अधिकारियों व कर्मचारियों की भारत निर्वाचन आयोग के प्रति पूर्ण जवाबदेही है। उन्होंने कहा कि जिला में लोकसभा आम चुनाव का कार्य एक टीम भावना से पूरा करना होगा। लोकसभा आम चुनाव में जिला के प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का कार्य अपनी जगह बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि अगर टीम में पूर्ण तालमेल बना रहता है तो कोई भी कार्य मुश्किल नहीं होता।

बिना अनुमति नहीं लगा सकते संदेश, होर्डिंग्ज, पोस्टर, वाल पेंटिंग :

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी सरकारी व अर्ध सरकारी एवं निजी सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक संदेश, होर्डिंग्ज, पोस्टर, वाल पेंटिंग आदि नहीं लगाई जा सकती है। दी हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट आफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989, संशोधित अधिनियम 1996 के अनुसार ऐसा करना अपराध है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की हिदायत दी है कि उनसे संबंधित विभागीय सम्पत्ति पर कोई राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, वॉल पेंटिंग आदि ना लगे। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा पाया जाता है तो यह दी हरियाणा प्रिवेंशन आफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 संशोधित अधिनियम 1996 का उल्लंघन होगा तथा दोषी पाए जाने पर उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

चुनाव समाप्ति तक विभागाध्यक्ष नहीं छोड़ सकते मुख्यालय :

जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिला के सभी अधिकारियों को लोकसभा चुनाव के दौरान जिला मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश दिए हैं। चुनाव प्रक्रिया सम्पन्न होने तक किसी भी समय जिला के अधिकारियों की आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसे में सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जरूरी परिस्थितियों में ही केवल पूर्व स्वीकृति लेकर ही जिला मुख्यालय छोड़े। उन्होंने कहा है कि आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लेते हुए उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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