किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की कैद

Faridabad News : सेक्टर 17 स्थित एक बस्ती में रहने वाली 13 साल की किशोरी को बहला फुसला कर अगवा करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत ने 20 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला एक साल से अदालत में विचाराधीन था।
अदालत में पेश मामले के मुताबिक सेक्टर 17 स्थित एक बस्ती में रहने वाले एक व्यक्ति ने 12 फरवरी 2017 को थाना सेन्ट्रल में यह मामला दर्ज करवाया था। उसने अपने बयान में कहा था कि अन्य दिनों की तरह घटना वाले दिन भी वह अपने काम पर गया हुआ था। घर में उसकी 13 साल की बेटी अकेली थी। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाला इब्राहिम उसकी बेटी को बहला फुसला कर अगवा कर ले गया। शाम को घर लौटने पर उसे पता चला तो उसने पुलिस को शिकायत दे दी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद कर लिया था। मेडिकल जांच करवाने पर दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हो गई थी। यह मामला तभी से अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने इब्राहिम को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद और 16 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।