May 2, 2025

परिवार पहचान पत्र में दर्ज फैमिली डाटा को नागरिक स्वयं भी अपडेट कर सकते हैं : उपायुक्त यशपाल

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Faridabad News, 11 Aug 2020 : उपायुक्त यशपाल ने बताया कि परिवार पहचान पत्र में दर्ज फैमिली डाटा को नागरिक स्वयं भी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें https://meraparivar.haryana.gov.in/ पोर्टल पर जाकर अपडेट फैमिली डिटेल पर क्लिक कर फैमिली डाटा को अपडेट या एडिट कर सकते हैं।

उपायुक्त ने बताया कि फैमिली डाटा को अपडेट करने के लिए 8 डिजिट का फैमिली आईडी नंबर डालना होगा, जिसके बाद परिवार के मुखिया के पहले से डाटाबेस में स्टोर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। जब इसमें सही ओटीपी को एंटर किया जाएगा, तो नागरिक को पूरा पीपीपी पेज दिखाई देगा, जिसमें परिवार के सभी पंजीकृत सदस्यों का डाटा मिलेगा। उन्होंने बताया कि डाटा अपडेट का कार्य पहले निर्धारित नियमों के अनुसार ही होगा। इस पोर्टल पर भी नियम दिए गए हैं। इसमें परिवार की संरचना संबंधी डाटा क्षेत्रीय सत्यापन के आधार पर डाटाबेस में डाला गया है। इसमें परिवार के मुखिया को अन्य सदस्य जोड़ने की अनुमति दी गई है, लेकिन वह किसी सदस्य को अपडेट के दौरान हटा नहीं सकता है। यदि परिवार पहचान पत्र पोर्टल में परिवार की संरचना अभी तक मान्य नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में किसी भी परिवार के सदस्य को जोड़ने या हटाने की अनुमति दी जाएगी। परिवार के सदस्य को हटाने की स्थिति में एक अलग फार्म खुलेगा, जिसमें उसका नाम व आधार नंबर दर्ज करना होगा। उस सदस्य को हटाने की अनुमति क्षेत्रीय सत्यापन के बाद ही दी जाएगी, जिसमें देखा जाएगा कि नाम हटाने के निवेदन की प्रमाणिकता को जांचा जाएगा।

परिवार के सदस्यों के संपादन के लिए पहले से निर्धारित नियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार कुछ क्षेत्र संपादन के लिए साफ्टवेयर आधारित मान्यता तक अनुमति दी जाएगी, जिसमें आधार नंबर, जन्मतिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम आदि शामिल है।

उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय संपादन के तहत एक बार के लिए जो अनुमति दी जाएगी, उसमें लिंग, जाति, मतदाता आईडी का संपादन किया जा सकता है। इसी प्रकार स्थानीय भाषा का नाम बदलने के लिए दो बार संपादन किया जा सकता है। अधिकांश अन्य क्षेत्रों के लिए कई बार संपादन की अनुमति होगी।

उन्होंने बताया कि अतिरिक्त उपायुक्त के निर्देश पर स्थानीय कमेटियों को परिवार पहचान पत्र कैंप आयोजित करने होंगे, वहां भी कुछ अपडेट करवाए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि जो नागरिक एक बार जब पूरे परिवार का डाटा अपडेट कर दे, तो इसके बाद इसे पोर्टल पर सबमिट कर दे। सबमिट बटन दबाने के बाद, पीपीपी फॉर्म अपडेशन व एडिटिंग के बारे में एसएमएस परिवार के मुखिया के मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। इसके बाद नागरिक संपादन मॉड्यूल के माध्यम से संपादित पीपीपी एप्लिकेशन को सिस्टम में ‘संपादित’ के रूप में चिह्नित पाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि भविष्य में जब भी किसी परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सेवा का लाभ उठाने के लिए सीएससी केंद्र का दौरा करेगा तो उस योजना को पीपीपी के साथ समेकित किया जाएगा।

या फिर किसी योजना के लाभ के लिए आयोजित शिविर में प्रिंटेड पीपीपी फॉर्म को नागरिक द्वारा हस्ताक्षरित कर पीपीपी पोर्टल पर वापस अपलोड किया गया। इस प्रकार यह परिवार पहचान पत्र को अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया रहेगी।

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