डीएलएसए फरीदाबाद ने सीही स्कूल में आयोजित किया पोक्सो अधिनियम पर जागरूकता शिविर
फरीदाबाद, 26 अगस्त
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), फरीदाबाद द्वारा माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डीएलएसए, फरीदाबाद संदीप कुमार गर्ग के मार्गदर्शन तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, डीएलएसए, फरीदाबाद जितेंद्र सिंह की देखरेख में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गांव सीही, फरीदाबाद में पोक्सो अधिनियम, 2012 के संबंध में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act), 2012 के प्रावधानों के बारे में जागरूक करना था।
सीजेएम जितेंद्र सिंह ने पोक्सो अधिनियम के उद्देश्य और महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस कानून के तहत बच्चों के विरुद्ध होने वाले विभिन्न प्रकार के यौन अपराधों के लिए कड़े प्रावधान और सजा निर्धारित की गई है। उन्होंने अनिवार्य रिपोर्टिंग के महत्व पर भी प्रकाश डाला और बताया कि पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चे की सहमति को कानूनी मान्यता नहीं है। कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण और दुर्व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करना है।
पैनल अधिवक्ता ने भी विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ को बच्चों के कानूनी अधिकारों, अपराध की सूचना देने के महत्व तथा पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों को उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने सभी से बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपराध की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे, जिनका संतोषजनक उत्तर दिया गया। इस जागरूकता शिविर से विद्यार्थियों एवं स्कूल स्टाफ में बच्चों की सुरक्षा, उनके कानूनी अधिकारों तथा सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के प्रति जागरूकता बढ़ी।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्या कमलेश शर्मा ने डीएलएसए, फरीदाबाद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम बच्चों और समाज के लिए अत्यंत उपयोगी एवं लाभकारी हैं।