
श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए अंत्योदय परिवारों के वरिष्ठ नागरिक 6 जून तक सरल पोर्टल पर करें आवेदन : डीसी आयुष सिन्हा
- ’सोमनाथ स्वाभिमान पर्व’ के तहत हरियाणा सरकार वरिष्ठ नागरिकों को करवा रही है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग निशुल्क यात्रा
- श्रद्धालुओं को ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर स्पेशल ट्रेन में मिलेगी बुकिंग, मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य
- मुख्यमंत्री 8 जून को कुरुक्षेत्र रेलवे जंक्शन से स्पेशल ट्रेन को श्री सोमनाथ के लिए करेंगे रवाना
फरीदाबाद, 1 जून।
उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा 11 जनवरी 2026 से 11 जनवरी 2027 तक ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व – 1000 वर्ष की धैर्यगाथा, अटूट आस्था’ आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत 8 जून 2026 को श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन हेतु विशेष रेल सेवा संचालित करने का निर्णय लिया है। इच्छुक श्रद्धालु 6 जून 2026 तक सरल पोर्टल या निकटतम अटल सेवा केंद्र/सीएससी के माध्यम से पंजीकरण करवा सकते हैं। चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 8 जून को कुरुक्षेत्र से विशेष ट्रेन को रवाना करेंगे। फरीदाबाद के पंजीकृत श्रद्धालु अपने निकटतम रेलवे स्टेशन से ट्रेन में सवार होंगे, जबकि स्टेशन तक पहुंचने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
डीआईपीआरओ मूर्ति दलाल ने बताया कि मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत सरल पोर्टल पर पंजीकरण एवं सहमति (कंसेंट) अनिवार्य है। बिना पंजीकरण किसी भी श्रद्धालु को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा केवल पंजीकृत श्रद्धालु ही विशेष ट्रेन में यात्रा कर सकेंगे। यात्रा के दौरान धूम्रपान एवं नशीले पदार्थों का सेवन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि पंजीकरण के बाद यात्रा पर नहीं जाने वाले श्रद्धालु आगामी तीन वर्षों तक किसी भी सरकारी तीर्थ यात्रा योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को मेडिकल हिस्ट्री की जानकारी, अधिकृत चिकित्सक द्वारा प्रमाणित मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, वैध फोटो पहचान पत्र, परिवार पहचान पत्र (पीपीपी), स्व-घोषणा एवं पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ न लेने संबंधी घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। योजना के तहत सरकार द्वारा रहने, भोजन एवं स्थानीय परिवहन की व्यवस्था की जाएगी। हरियाणा निवासी एवं पीपीपी धारक आवेदक ही पात्र होंगे। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु तथा 1.80 लाख रुपये तक वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिक अपने जीवनसाथी को निःशुल्क साथ ले जा सकेंगे।
उन्होंने कहा कि योजना के नियमों के अनुसार प्रत्येक पात्र व्यक्ति हर तीन वर्ष में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ उठा सकता है। उन्होंने बताया कि सरल पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के उपरांत पात्र श्रद्धालु जिला फरीदाबाद, सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर पर जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी कार्यालय में अपनी सूचना अवश्य दें।