जिला फरीदाबाद में 09 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत

- लोक अदालत में सभी प्रकार के आपसी सहमति योग्य मामले लिए जाएंगे


फरीदाबाद, 23 अप्रैल।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 मई 2026 (शनिवार) को किया जा रहा है। यह आयोजन जिला न्यायालय परिसर, सेक्टर-12, फरीदाबाद में संपन्न होगा। लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग के कुशल मार्गदर्शन और सीजेएम एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रितु यादव के सक्षम नेतृत्व में किया जा रहा है।

सीजेएम रितु यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजित होने वाली लोक अदालत में ऐसे सभी प्रकार के मामलों को शामिल किया जाएगा, जिनका निपटारा आपसी सहमति से संभव है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र, सुलभ और किफायती समाधान सुनिश्चित करना है। साथ ही अधिक से अधिक राजस्व (रेवेन्यू) से जुड़े मामलों को भी इस लोक अदालत में शामिल करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि आमजन को त्वरित राहत मिल सके।

सीजेएम रितु यादव ने आमजन से अपील की है कि जिन भी पक्षकारों के मामले लंबित हैं, वे लोक अदालत के माध्यम से अपने विवादों का निपटारा कर लाभान्वित हों। लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटाए गए मामलों का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा और इसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकेगी।