जाट आरक्षण आंदोलन : कोर्ट के निर्देशों पर अब तक हुई कार्रवाई की होगी जांच

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Chandigarh News : हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा और मुरथल कथित गैंगरेप मामले में अब तक दिए गए निर्देशों का रिकॉर्ड तलब करते हुए इसका अध्ययन करने की बात कही है। जाट आरक्षण आंदोलन में अब अगली सुनवाई में 6 नवंबर को होगी।

जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए 1105 मामलों की पहली रिपोर्ट कोर्ट में दी गयी। हाईकोर्ट द्वारा गठित अमिताभ ढिल्लों की एसआईटी ने पहली रिपोर्ट दी। बता दें कि कोर्ट को बताया गया कि मामले में व्यापक पैमाने पर अनट्रेस व अनअटेंडेट रिपोर्टों की पड़ताल के लिए हिसार रेंज के आईजी अमिताभ ढिल्लों की अगुवाई में पांच सदस्यीय एसआईटी गठित हुई है।

वीरवार को अमिताभ ढिल्लों ने हाई कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि इस मामले में एसपी हिसार मनीषा चौधरी, एसपी भिवानी सुरिंदर सिंह, एसपी सिरसा आश्विन शैणवी और एसपी हांसी प्रतीक्षा गोदारा को एसआईटी की जांच टीम में रखा गया है। इन सदस्यों की 27 सितंबर को बैठक हुई, जिसमें अनट्रेस रिपोर्ट की जांच के लिए दिशा तय की गई है। 1105 अनट्रेस रिपोर्ट्स को इन चार एसपी में बांट दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर 25-25 मामलों की चारों एसपी प्राथमिकता के आधार पर जांच करेंगे।

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