डीएलएसए फरीदाबाद ने इंदिरा नगर स्कूल में पोक्सो अधिनियम पर जागरूकता शिविर आयोजित किया
फरीदाबाद, 12 अगस्त।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए), फरीदाबाद द्वारा माननीय संदीप कुमार गर्ग, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, डीएलएसए, फरीदाबाद के मार्गदर्शन में तथा जितेंद्र सिंह, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, डीएलएसए, फरीदाबाद की उपस्थिति एवं निगरानी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, इंदिरा नगर, फरीदाबाद में पोक्सो अधिनियम, 2012 (POCSO Act) विषय पर एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं विद्यालय स्टाफ को बच्चों के संरक्षण से संबंधित कानूनों तथा पोक्सो अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के बारे में जागरूक करना था।
इस अवसर पर श्री जितेंद्र सिंह ने उपस्थित विद्यार्थियों को पोक्सो अधिनियम लागू किए जाने के उद्देश्य और इसकी प्रमुख धाराओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह कानून बच्चों को यौन शोषण एवं उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उन्होंने विभिन्न अपराधों, उनके लिए निर्धारित दंड तथा अनिवार्य रिपोर्टिंग (Mandatory Reporting) के प्रावधानों के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि पोक्सो अधिनियम के तहत किसी भी बच्चे की सहमति को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है और बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है।
पैनल अधिवक्ता ने भी विद्यार्थियों को उनके अधिकारों, अपराधों की सूचना देने के महत्व तथा पीड़ित बच्चों को उपलब्ध कानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बच्चों को किसी भी प्रकार की अनुचित घटना या दुर्व्यवहार की जानकारी तुरंत अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को देने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने प्रश्न पूछे, जिनका संतोषजनक उत्तर दिया गया। जागरूकता शिविर के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों तथा उपलब्ध कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिला।
कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य मुकेश चंद ने डीएलएसए, फरीदाबाद का धन्यवाद करते हुए इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।