हरियाणा सरकार ने जल व सीवरेज बिलों पर एकमुश्त ब्याज माफी की दी राहत

फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जल तथा सीवरेज उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार अब देय तिथि के भीतर भुगतान न करने पर केवल चालू बिलों पर ही एक बार के लिए 10 प्रतिशत की दर से ब्याज /अधिभार वसूली जाएगी, जबकि पूर्ववर्ती बकाया बिलों की कुल राशि पर अधिभार नहीं लगाया जाएगा। 

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के दिशा निर्देशों पर नागरिकों को राहत देने के इस संबंध में आदेश शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री अशोक कुमार मीणा द्वारा जारी किए गए हैं।

निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के मार्गदर्शन में निगम की एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए जल एवं सीवरेज बिलों के बकाया पर लगने वाले 100 प्रतिशत अधिभार में एक बार की छूट प्रदान की जाएगी। उपभोक्ता यदि अपने वर्तमान बिलों के साथ 31 मई 2026 तक बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं तो उन्हें इस ब्याज से पूर्ण राहत मिलेगी।

यह छूट केवल मीटरयुक्त जल कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को ही प्रदान की जाएगी। 
यदि कोई उपभोक्ता मीटर रहित कनेक्शन के माध्यम से जल आपूर्ति ले रहा है और इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उसे पहले मीटरयुक्त कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा।
 सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 मई 2026 के बाद बकाया भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं की जल आपूर्ति काट दी जाएगी।  एडिशनल कमिश्नर सलोनी शर्मा ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पानी और सिवरेज कनेक्शन रेगुलर कराए ताकि निगम की कार्यवाही से बच सके। उन्होंने कहा कि पानी और सीवर कनेक्शन के लिए लगातार निगम की तरफ से कैंप लगाए जा रहे हैं।

निगम के विभिन्न जॉन में नियुक्त वाटर रेट इंस्पेक्टर्स मोनिका लखानी 9667783983, एनआईटी,नरेश 9873497243,ओल्ड डिविजन -5
संजय 9210451731, डिविजन -4
विनेश 9958920070
डिविजन -3 में बिल से सम्बंधित जानकारी ली जा सकती है।