हरियाणा में निकोटीन पाउच की बिक्री पर सख्ती जरूरी: युवाओं के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु त्वरित कार्रवाई के निर्देश
फरीदाबाद 08 अप्रैल।
उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि हरियाणा राज्य में निकोटीन पाउच (Nicotine Pouches) की बढ़ती बिक्री एवं वितरण को चिंता का विषय मानते हुए संबंधित विभागों को सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह देखा गया है कि इन उत्पादों की बिक्री ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स, रिटेल दुकानों तथा अन्य माध्यमों से खुलेआम की जा रही है, जो विशेष रूप से युवाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है।
इसके अतिरिक्त, बाजार में निकोटीन पाउच के निर्माण हेतु मशीनों एवं कच्चे माल की भी उपलब्धता पाई गई है, जिससे इनका अवैध उत्पादन बढ़ने की आशंका है। यह स्थिति सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर रही है और इस पर तत्काल नियंत्रण आवश्यक है।
इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे निकोटीन पाउच के निर्माण, भंडारण, बिक्री एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखें तथा अवैध गतिविधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। इस प्रकार के मामलों में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 123 एवं 275 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई करें।
उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे की इस नई प्रवृत्ति से बचाना और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सभी संबंधित विभागों को समन्वय स्थापित करते हुए इस अभियान को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राज्य में इस प्रकार के उत्पादों की अवैध बिक्री पर पूर्णतया रोक लगाई जा सके।
उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे ऐसे उत्पादों के उपयोग से बचें तथा कहीं भी अवैध बिक्री या निर्माण की जानकारी मिलने पर तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।