आगामी 16 से 27 फरवरी तक जिले के 11 गांवों में लगेंगे विधिक जागरूकता शिविर : सीजेएम रितु यादव

- पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह निषेध व पीड़ित मुआवजा योजना पर दी जाएगी जानकारी


फरीदाबाद, 19 जनवरी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संदीप गर्ग के दिशा-निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आमजन को कानून संबंधी जानकारी से जागरूक करने के उद्देश्य से  ट्रैवलर टी-26 और मोबाइल वैन के माध्यम से विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रितु यादव ने बताया कि यह शिविर आगामी 16 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक जिले के विभिन्न गांवों में आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत 16 फरवरी (सोमवार) को गांव शाहजहांपुर से होगी। इसके पश्चात 17 फरवरी (मंगलवार) को गांव सद्पुरा, 18 फरवरी (बुधवार) को गांव कौराली,19 फरवरी (गुरुवार) को गांव जसाना तथा 20 फरवरी (शुक्रवार) को गांव ददसिया में विधिक जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे।

इसी क्रम में 21 फरवरी (शनिवार) को गांव समयपुर, 23 फरवरी (सोमवार) को गांव पन्हेड़ा खुर्द, 24 फरवरी (मंगलवार) को गांव नरियाला, 25 फरवरी (बुधवार) को गांव फतेहपुर बिल्लौच, 26 फरवरी (गुरुवार) को गांव अलीपुर तथा 27 फरवरी (शुक्रवार) को गांव सरूरपुर में शिविर आयोजित किए जाएंगे।

सीजेएम ऋतू यादव ने बताया कि इन शिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता एवं पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) ग्रामीणों को मध्यस्थता प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य, पर्यावरण संरक्षण, दिव्यांगजनों के अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के लाभ, पीड़ित मुआवजा योजना, बच्चों का यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), राष्ट्रीय लोक अदालतों की जानकारी तथा बाल विवाह निषेध अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी देंगे।

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य इन शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है, ताकि वे समय पर न्याय प्राप्त कर सकें और कानून का लाभ उठा सकें। प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर अपने गांव में आयोजित होने वाले शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर विधिक जानकारी का लाभ उठाएं।