हाईकोर्ट का आदेश, गुरुपर्व पर सिर्फ 3 घंटे ही चला सकते हैं पटाखे

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Chandigarh News : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दीवाली पर होने वाले वायु और ध्वनि प्रदूषण को लेकर सुओ मोटो नोटिस लेते हुए शुरू किए गए केस में सुनवाई करते हुए डिवीजन बैंच ने 4 नवम्बर को गुरुपर्व पर दीवाली की तरह शाम साढ़े 6 बजे से रात साढ़े 9 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी है। वहीं, कहा कि इससे पहले और इसके बाद केस की अगली सुनवाई तक पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। वहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि जिन 20 प्रतिशत लोगों को दीवाली पर पटाखे बेचने को लेकर टैंपरेरी लाइसैंस जारी हुए थे वही पटाखे बेच सकते हैं। दूसरी ओर मामले में पंजाब और हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट के आदेशों पर की गई कार्रवाई को लेकर स्टेटस रिपोर्ट पेश की।

इससे पहले यू.टी. अपनी स्टेटस रिपोर्ट पेश कर चुका है। मामले में एमिक्स क्यूरी अनुपम गुप्ता ने सिंगल बैंच द्वारा अमृतसर पटाखा व्यापारियों की याचिका पर दिए फैसले को कंटैंप्ट ऑफ कोर्ट बताते हुए कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस पर सुनवाई नहीं हुई। इस मामले में सिंगल बैंच द्वारा अमृतसर पटाखा विक्रेताओं की याचिका पर दिए अपने फैसले को लेकर डिवीजन बैंच में मचे बवाल पर उस केस में काऊंसिल ने एफिडेविट पेश किया। जिसमें बताया गया कि दीवाली वेकेशन पर यह केस दायर किया गया था। रजिस्ट्री ने सिंगल बैंच में केस तय किया था। उन्होंने याची पक्ष ने कोई तथ्य माननीय कोर्ट के समक्ष नहीं छिपाया।

गौरतलब है कि सिंगल बैंच ने याची पक्ष को अमृतसर में पटाखे बेचने की मंजूरी दे दी थी। उन विक्रेताओं की संख्या 39 थी। उन आदेशों को एमिक्स क्यूरी ने डिवीजन बैंच के आदेशों की उल्लंघना बताया था। केस की अगली सुनवाई अब 15 नवम्बर को होगी।

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