राम रहीम को सीबीआई कोर्ट ने दिया दोषी करार

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Chandigarh News, 11 Jan 2019 : साध्वी यौन शोषण मामले की खबर प्रकाशित करने वाले पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या की साजिश डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने रची थी। सीबीआई कोर्ट ने शुक्रवार को राम रहीम व तीन अन्यों को इस मामले में दोषी करार दे दिया। अब सभी दोषियों को आगामी 17 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा की एक साध्वी ने वर्ष 2002 में हाईकोर्ट को एक पत्र लिखकर डेरे में यौन शोषण की शिकायत की थी। यह मामला जब उजागर हुआ तो 30 मई 2002 को सिरसा से प्रकाशित होने वाले सांध्य दैनिक पूरा सच के संपादक रामचंद्र छत्रपति ने इस खबर को अपने अखबार में प्रकाशित कर दिया। जिसके बाद उन्हें गोलियों से भून दिया गया। इस मामले में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम व उनके मैनेजर कृष्णलाल पर साजिश रचने जबकि डेरा प्रेमी निर्मल सिंह व कुलदीप सिंह पर हत्या करने का आरोप था।
सीबीआई ने इस मामले की जांच की। करीब सोलह साल से यह मामला सीबीआई अदालत में विचाराधीन था।
जिसे रामचंद्र छत्रपति का बेटा अंशुल छत्रपति अंजाम तक पहुंचाने में जुटा हुआ था। पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायधीश जगदीप सिंह ने आज इस मामले में फैसला सुनाते हुए डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह व उनके तत्कालीन मैनेजर रहे कृष्णलाल को साजिश रचने का दोषी करार दिया, वहीं डेरा प्रेमी निर्मल सिंह व कुलदीप सिंह को इस मामले में गोली मारने का दोषी करार दिया गया।
न्यायाधीश ने जब यह फैसला सुनाया तो राम रहीम रोहतक की सुनारियां जेल से वीडियो कांफ्रैंसिंग के माध्यम से पेश हुआ। हालांकि इस मामले में अन्य आरोपियों को पहले जमानत मिल चुकी थी लेकिन आज फैसले के चलते कृष्ण लाल, निर्मल सिंह व कुलदीप सिंह को अदालत में पेश किया गया था। कोर्ट द्वारा सभी को दोषी करार दिए जाने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत में पेश हुए तीनों दोषियों को मैडिकल करवाने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच अंबाला जेल में भेज दिया गया है। अब अदालत द्वारा सभी दोषियों को 17 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी।
कैसे चला अदालत का घटनाक्रम
समय घटनाक्रम
11.30 बजे  तीन आरोपी अदालत में पहुंचे।
11.45 बजे  केस के मुख्य गवाह खट्टा सिंह व अन्य अदालत पहुंचे।
12.30 बजे  डीजीपी मोहम्मद अकील ने अदालत परिसर के बाहर का जायजा लिया।
01.00 बजे अदालती स्टाफ की तरफ से बताया गया की कार्यवाही बाद दोपहर शुरू होगी।
2.25 बजे सीबीआई कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई।
2.35 बजे जज अदालत में पहुंचे
2.40 बजे सभी आरोपियों को जज के सामने पेश किया गया।
2.40 बजे राम रहीम को सुनारियां जेल से वीडियो कांफ्रैंसिंग पर जोड़ा गया।
2.55 बजे अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी करार दिया।
3.00 बजे जज ने अदालत के कमरे को छोड़ा, वापस चैंबर में गए।
3.28 बजे पुलिस ने तीन दोषियों को हिरासत में लिया और अंबाला जेल भेजा।
अंत तक टिके रहे सीबीआई के गवाह
पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड की सुनवाई पिछले करीब सोलह साल से चल रही थी। इस अवधि के दौरान यह केस विभिन्न पड़ाव से होते हुए अंजाम तक पहुंचा। सूत्रों की मानें तो इस कानूनी प्रक्रिया के दौरान सीबीआई द्वारा कुल 46 गवाह पेश किए गए। जिन्होंने इस हत्याकांड के बारे में डेरा प्रमुख व डेरा प्रेमियों के विरूद्ध गवाही दी। दूसरी तरफ बचाव पक्ष की तरफ से कुल 21 गवाह पेश किए गए। जिनमें से कई गवाहों ने अपने बयान भी पलटे। लेकिन सीबीआई द्वारा पेश किए गए गवाह अंतिम समय तक टिके रहे। जिनकी गवाही आज राम रहीम को दोषी करार देने में अहम साबित हुई है।
किन धाराओं में कौन है दोषी
आईपीसी धारा दोषी
302, 120-बी निर्मल सिंह व कुलदीप सिंह
120 बी कृष्ण लाल व गुरमीत सिंह
25 आम्र्ज एक्ट निर्मल सिंह
29 आम्र्ज एक्ट कुलदीप सिंह

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