जिला में लवणीय भूमि में झींगा मछली पालन किसानों की आय बढ़ने में कारगर सिद्ध होगी : उपायुक्त यशपाल

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Faridabad News, 15 July 2020 : सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने के मद्देनजर सामान्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत और कमजोर वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अनुदान राशि दी जाएगी।

उपायुक्त यशपाल ने यह जानकारी देते हुए बताया कि जिला में किसानों की आय को दोगुना करने की कङी में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत प्रदेश में वर्ष 2020-2021 में लवणीय भूमि में झींगा मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाएगा। जिन किसानों के पास अपनी भूमि या लम्बी अवधि पर प्राइवेट/लीज भूमि उपलब्ध हो तो तालाब निर्माण,मच्छलियो के लिए खाद, खुराक आदि के लिए किसानों को अनुदान भारत सरकार के मापदंडों/गाइड लाइन के अनुसार इसके लिए किसानों को 10 लाख रुपये की धनराशि की पर सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत धनराशि और 60 प्रतिशत धनराशि कमजोर वर्ग जैसे महिला, अनुसूचित जाति,जन जाति, सहकारी समितियों को सरकार द्वारा अनुदान स्वरूप प्रदान की जा रही है ।

जिला मत्स्य अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य किसान विकास एजेंसी श्रीमती रीटा ने बताया कि जिला में 225 लोगों को मत्स्य पालन बारे प्रशिक्षण का कार्य गत 13 जुलाई से पहले बैच के 45 प्रशिक्षुओ के लिए शुरू कर दिया गया है ।

उन्होंने बताया कि आगामी 23 से दूसरे बैच के 45 प्रशिक्षुओं ,आगामी 2 अगस्त से तीसरे बैच के 45 प्रशिक्षुओं और 14 अगस्त से चौथे बैच के 45 प्रशिक्षुओं तथा 23 अगस्त से पांचवे बैच के 45 प्रशिक्षुओं को दस दस दिनों का प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार दिया जाएगा।

जिला मत्स्य अधिकारी श्रीमती रीटा ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कृषि विकास योजना के तहत लवणीय भूमि में झींगा मछली पालन के लिए जिला में किसानों को आवेदन करने के लिए सरकार द्वारा हिदायतें जारी की गई है। उन्होंने बताया कि किसानों के पास भूमि निजी हो और निजी ना हो तो न्युनतम तीन वर्ष की या आठ वर्ष और इससे अधिक अवधि की भूमि लीज/डीड होनी चाहिए। तालाब का एरिया न्युनतम एक एकड़/प्वाइंट चालीस हैक्टेयर भूमि हो। इसके अलावा किसानों की आयु, झींगा मछली पालन का अनुभव सहित अन्य हिदायतों को पूरा करना होगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायते मत्स्य पालन विभाग की वेवसाइट www.harfish.gov.in पर भी उपलब्ध है।

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