4 दिन बाद SBI में मर्ज हो चुके इन 6 बैंकों के चैक हो जाएंगे अवैध

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New Delhi News : 1 जनवरी से मर्ज हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के खाताधारकों के लिए नए नियम लागू हो जाएंगे। एसबीआई में मर्ज हो चुके बैंकों की चेकबुक अवैध हो जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुल 6 बैंक मर्ज हुए है यानि 31 दिसंबर के बाद इन बैंकों की चैक बुक अवैध हो जाएगी।अगर आपका भी अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हुआ है तो आपके पास सिर्फ 4 दिन है आप नई चैक बुक अप्लाई कर सकते है।

ये है वो बैंक
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर (SBBJ), स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (SBH), स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (SBM), स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (SBP), स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर (SBT) और भारतीय महिला बैंक की चेकबुक महज अब महज चार दिन यानी 31 दिसंबर तक ही चलेंगी । इन बैंकों के एसबीआई में विलय के कारण कस्‍टमर्स को एसबीआई की चेकबुक लेनी होगी। ऐसे में समय रहते इन 6 बैंकों के ग्राहक अगर नई चेकबुक नहीं लेते हैं तो नए साल में उन्‍हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

1 अक्टूबर को भी दिए थे निर्देश
एसबीआई के एसोसिएट बैंकों के कस्टमर को पहले 1 अक्टूबर तक अपनी पुरानी चेकबुक को बंद करके नई चेक बुक लेने के लिए कहा गया था। एसबीआई ने पहले कहा था कि पुरानी चेकबुक केवल 30 सितंबर तक इस्तेमाल होगी, इसके बाद ये पूरी तरह से अमान्य हो जाएगी। इसका मतलब ये था कि ग्राहकों को बैंक की ब्रांच में नई चेकबुक के लिए अप्लाई करना होगा। लेकिन बैंक ने इसके लिए 31 दिसंबर तक सहूलियत दे दी है।

कस्‍टमर्स को लेना होगा IFSC कोड भी
एसबीआई के सहयोगी बैंकों के इन नए कस्‍टमर्स को अब नया आईएफएससी कोड भी लेना होगा। उन्‍हें एसबीआई की नजदीकी ब्रांच के मुताबिक आईएफएस कोड बदलवाना होगा। 31 दिसंबर के बाद ये कोड भी काम नहीं करेंगे। इससे मनी का ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा।

एेसे कर सकते हैं आवेदन
SBI ने ग्राहकों से आवेदन किया है कि नई चेक बुक के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ATM या फिर शाखा में जाकर तुरंत आवेदन करें।

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