26 गांव को नगर निगम में शामिल करने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट : जसवंत पवार

0
524
Spread the love
Spread the love

Faridabad News, 03 Dec 2020 : फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने का मामला शांत नहीं हो रहा है इसको लेकर 26 गांव के पंच सरपंचों और फरीदाबाद सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष महिपाल आर्य की अध्यक्षता में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के उस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है जिसके अंतर्गत फरीदाबाद के 26 गांव को नगर निगम में शामिल किया जा रहा है

फरीदाबाद सरपंच एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में बताया कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल जनगणना ने 28 जुलाई 2020 को एक आदेश जारी कर जनगणना 2021 के लिए सभी प्रशासनिक इकाइयो कि 31 मार्च 2021 तक सीमा फ्रीज करने के आदेश दिए थे ऐसे में अब इस गांव को नगर निगम में शामिल करना केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ है।

युवा पंचायत के संयोजक जसवंत पवार ने बताया कि नगर निगम में 26 गांव को लेने का चौतरफा विरोध हो रहा है सभी पंचायतों ने नगर निगम में शामिल ना होने के लिए भी सरकार को प्रस्ताव दे दिया है और सभी गांव के युवाओं का कहना है कि पहले नगर निगम पहले अपने 40 वार्डों को स्वच्छ सुंदर बनाए तब जाकर गांव की तरफ देखें

जसवंत पवार ने और बताया कि 26 गांव को नगर निगम में शामिल करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है याचिका के अनुसार नगर निगम संपन्न गांव की बेशकीमती जमीन और उनके फंड को हड़पना चाहती है नगर निगम में जो पहले से ही जो गांव है उनकी ही वर्षों से दुर्दशा कर रखी है ऐसे में नगर निगम नए गांव का विकास कैसे करेगी

याचिका में कोर्ट को बताया गया कि राज्य में पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने को है और पंचायत चुनाव की तैयारी के लिए राज्य चुनाव आयोग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

ऐसे में इन गांवों को नगर निगम में शामिल करने का निर्णय बेतुका और नियमों के खिलाफ है।

याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया गया है की सरकार के इस निर्णय के खिलाफ रोक लगाने का आदेश जारी करें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here