बकायेदारों के यूनिटों को सील करने के संबंध में क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारियों की बैठक

0
1364
Spread the love
Spread the love

Faridabad News, 19 March 2019 : बकायेदारों से संपत्ति कर की वसूली और प्रत्येक दीर्घकालीन बकायेदारों के यूनिटों को सील करने के संबंध में नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप गोदारा ने तीनों जोनों एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद और बल्लबगढ़ के क्षेत्रीय एवं कराधान अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक में निगम के अतिरिक्त निगमायुक्त ने वर्तमान में जारी संपत्ति कर व ब्याज माफी योजना के तहत की जा रही रिकवरी और यूनिटें सील करने की भी समीक्षा की। उन्होंने तीनों जोनों के अधिकारियों को आदेष दिए कि 10 लाख से ज्यादा संपत्ति कर दाताओं से कर वसूली के प्रयास तेज किए जाए और उनसे बकाया संपत्ति कर सभी कार्यवाही पूर्ण करके सात दिन के अंदर-अंदर वसूल की जाए। अगर बकायेदार अपना संपत्ति कर सात दिन के अन्दर-अन्दर जमा नहीं कराता है तो उसके खिलाफ नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाए।

बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त रोहताष बिष्नोई, संयुक्त आयुक्त प्रषान्त कुमार, नगर निगम क्षेत्रिय एवं कराधान अधिकारी अनिल रखेजा, सुनीता कुमारी, प्रेम प्रकाष, स्थापना अधिकारी विकास कन्हैया, एलएलओ सृष्टि बब्बर तथा सहायक बलवीर सहित अन्य अधिकारीगण मौजूद थे।

अतिरिक्त निगमायुक्त प्रदीप गोदारा ने सभी बकायेदारों से अपील की कि वे 31 मार्च 2019 तक सरकार द्वारा 2010-2011 से 2017-2018 तक के बकाये संपत्ति कर पर 100 प्रतिषत ब्याज माफी छूट योजना का लाभ उठाए और अपना टैक्स भरे। उन्होंने बताया कि जो नागरिक अपना संपत्ति कर कैषलैस के माध्यम से जमा करवायेगा उन्हें निगम द्वारा 1 प्रतिषत की अतिरिक्त छूट का भी लाभ मिलेगा। उन्हांेने यह भी बताया कि सीमित वित्तिय संसाधनों के बावजूद नगर निगम यह भी सुनिश्चित करेगा कि शहरवासियों को सफाई, पीने का पानी, स्ट्रीट लाईटें सहित व अन्य अति आवश्यक सुविधायें बेहतर ढंग से मिलें, इसके साथ-साथ उन्होंने सभी करदाताओं से अपील की है कि वे अपना बकाया कर 31 मार्च 2019 तक जमा करवायें, अन्यथा उन्हें डेढ़ प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज और कड़ी कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सम्पति कर की बकाया में अब या बाद में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जायेगी।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here