पंचकूला हिंसा मामला: गोलीकांड में 2 डेरा प्रेमियों को हाईकोर्ट से जमानत

0
1112
Spread the love
Spread the love

Chandigarh News : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम प्रकरण के दौरान पंचकूला में हुई हिंसा में गोली से घायल हुए कैथल के 27 वर्षीय लाभ सिंह व पटियाला के 62 वर्षीय बरजिंद्र पाल को जमानत दे दी। दोनों की ओर से एडवोकेट मोहिंद्र सिंह जोशी ने दलीलें पेश की। संबंधित घटना में बरजिंद्र के बेटे की गोली लगने से मौत हो गई थी। 25 अगस्त को पंचकूला पुलिस ने हथियारों सहित दंगे करने, हत्या के प्रयास, पुलिस की सरकारी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने, पुलिसकर्मी को चोटिल करने, सरकारी सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाने, एक्सप्लोजिव एक्ट आदि में केस दर्ज किया था।

लाभ सिंह ने कहा था कि वह बेकसूर हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है। वह मोहाली की एक कंपनी में फील्ड कर्मी है और वह निजी काम से घटना वाले दिन पंचकूला गया था। उसे आगजनी की घटना में पकड़ लिया गया व उसके बाएं पैर में गोली लगी थी। उसे पर्याप्त इलाज की जरूरत है जो जेल में नहीं मिल रहा। ऐसे में इंफैक्शन फैलने का खतरा है। वह लगभग 3 महीने से जेल में है और उसने किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं पहुंचाई, वहीं बरजिंद्र पाल ने कहा कि उनकी व उनके बेटे मुनीष शर्मा की पटियाला में छोटी दुकान थी।उन्हें पंचकूला में डेरा सच्चा सौदा के एम.एस.जी. प्रोडक्ट्स की एजैंसी मीटिंग के लिए बुलाया गया था।

हालांकि दोनों आगजनी की घटना में फंस गए व दोनों को गोलियां लगी। इसमें याची के बेटे की मौत हो गई। उनकी पत्नी की तबीयत खराब है और बेटे की मौत के चलते हालत खतरे में है। मामले में न तो चालान दायर हुआ है और न ही आरोप तय हुए हैं। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत का लाभ दिया।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here