जानिए लॉकडाउन 4.0 में क्या रहेगा बंद और किसकी होगी अनुमति

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Faridabad News, 17 May 2020 : राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने कोरोना वायरस के कारणका प्रकोप रोकने के लिए लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाए जाने की घोषणा कर दी है। क्योंकि देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या चीन से भी ज्यादा 90 हजार को पार कर गई है और 2872 लोगों की मौत हो चुकी है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के आदेश जारी किए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश, जाने Lockdown 4.0 को

* 31 मई तक धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक, हवाई उड़ानों पर देश भर में रोक जारी रहेगी।

* स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स और स्टेडियम बंद रहेंगे।

* इंटर स्टेट बसों को चलाने की मंजूरी लेकिन दोनों राज्यो की सहमति जरूरी।

* 31 मई तक सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे।

* 31 मई तक देश भर में नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा।

* 10 साल के बच्चों और 65 साल के बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने पर रोक गर्भवती महिलाओं को भी घर से बाहर निकलने पर रोक।

* होटल रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी खाना मिलेगा।

* सार्वजनिक स्थानों पर गुटका पान मसाला खाना शराब पीना और थूकना मना है पकड़े जाने पर कानूनी कार्यवाही होगी और जुर्माना लगेगा।

* एक दुकान पर 5 व्यक्ति से ज्यादा लोग खड़े नही हो सकते है और लोगो के बीच मे 2 गज की दूरी होना जरूरी है।

* देश को लॉक डाउन में 5 जोन में बांटा गया। रेड ग्रीन ऑरेंज कंटेन्मेंट और बफर जोन।

* रेलवे यात्री सेवा अभी नही चलेगी सिर्फ स्पेशल ट्रेन और श्रम मजदूर ट्रैन सेवा वाली ही ट्रेन चलेंगी।

* मार्किट खुलने के नियम राज्य सरकार निर्धारित करेगी। आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए जल्दी ही गाइडलाइन जारी की जाएगी।

* लॉक डाउन के दौरान चलने वाले वाहनों को sop के पास होने जरूरी होंगे।

* घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगी रहेगी।

* मास्क पहनना जरूरी बिना मास्क के बार नही निकल सकते है।

* कंपनियों को स्पेशल थर्मल टेस्टिंग कर्मचारियों की करनी जरूरी होगी और मास्क सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस होना जरूरी होगा।

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