हरियाणा की शहरी जनता को बड़ा झटका, बिजली बिल में 2 फीसदी पालिका शुल्क की बढ़ौतरी

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Chandigarh News : हरियाणा की शहरी जनता को अब महंगी बिजली बिलों का भुगतान करना पड़ेगा। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिल में 2 फीसदी पालिका शुल्क की बढ़ौतरी की है। पहले यह दर 5 पैसे प्रति यूनिट वसूली जा रही थी जो अब पूरे बिल में 2 फीसदी वसूली जाएगी। मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से उक्त बिल को मंजूरी मिल गई है। इसी तरह से हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) संशोधन विधेयक, 2017 तथा हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम 2016 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक पारित किया गया।

हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबंधन (विशेष उपबंध) अधिनियम 2016 पालिका सीमाओं में पड़ने वाले उन क्षेत्रों को पहचानने के लिए अधिनियमित किया गया था जहां 31 मार्च 2015 से पूर्व 50 प्रतिशत प्लाटों पर निर्माण किया जा चुका है, को नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना प्रदान करने के लिए इन क्षेत्रों को नागरिक सुख सुविधाओं तथा अवसंरचना अपूर्ण नगरपालिका क्षेत्र घोषित किया जाना है।

हरियाणा नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 हरियाणा नगरपालिका अधिनियम,1973 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक पारित किया गया। इसी प्रकार, एक अन्य हरियाणा नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 हरियाणा नगर निगम अधिनियम,1994 को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक पारित किया गया। भारतीय स्टाम्प (हरियाणा द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2017 भारतीय स्टाम्प अधिनियम,1899, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक पारित किए गए। शहरी क्षेत्रों में बिजली बिलों में इजाफा होने पर इनैलो ने सदन में विरोध जताया। इनैलो विधायक परमिंद्र ढुुल ने कहा कि हरियाणा में पहले से ही बिजली काफी महंगी है और अब जनता पर 2 फीसदी का बेवजह टैक्स थोप दिया गया है। उन्होंने बिल पास करते हुए विरोध जताया।

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